Dainik Bhaskar Hindi - bhaskarhindi.com, तिरुवनंतपुरम। केरल के एर्नाकुलम में एक विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएस की गतिविधियों में शामिल होने के एक मामले में आरोपी शाइबू निहार वी.के उर्फ अबू मरियम को दोषी करार दिया।
अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।केरल पुलिस
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/P90Lew3
No comments:
Post a Comment